अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल हुए पहले बैच की चार साल की सेवाएं पूरी होने वाली है. अग्निवीरों की सेवा पूरी होने के बाद आगे उनकी नौकरी को लेकर अलग-अलग राज्यों से कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं. इसे लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी अहम फैसले लिए हैं. मध्य प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए वर्दी वाली सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है. वहीं महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों को राज्य की कई वर्दी वाली सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है. महाराष्ट्र में एलिजिबल पूर्व अग्निवीरों को लिखित भर्ती परीक्षा से छूट देने के बात भी कही गई है. केंद्र सरकार के 2022 बैच की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा का समय चार साल है. अग्निवीरों में 25 प्रतिशत को सशस्त्र बलों में आगे बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवा पूरी होने के बाद बाहर आते हैं. पहला बैच जनवरी 2027 तक सेवा से बाहर होने वाला है.
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी. गृह विभाग के तहत जनरल ड्यूटी आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इन पदों पर होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण भी जारी रहेगा. वहीं जेल प्रहरी और वनरक्षक के पदों पर अग्निवीरों को 20 प्रतिशत, होमगार्ड को 15 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. वहीं आबकारी आरक्षक की भर्ती में अग्नि वीरों के लिए 20 प्रतिशत, होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
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महाराष्ट्र में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी
महाराष्ट्र कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप सी की वर्दी वाली सरकारी नौकरी और अर्ध सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है. यह व्यवस्था महाराष्ट्र के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए होगी. सरकार के अनुसार एलिजिबल पूर्व अग्निवीरों को दोबारा लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. वहीं उनकी 4 साल की सैन्य सेवा के दौरान मिली ट्रेनिंग को भी मान्यता दी जाएगी. इसलिए सामान्य शुरुआती प्रशिक्षण से उन्हें छूट मिलेगी. हालांकि किसी खास पद के लिए जरूरी विशेष प्रशिक्षण लागू हो सकता है. वहीं ऊपरी आयु सीमा में भी 4 साल की छूट दी जाएगी.
पुलिस से फायर सर्विस तक कई विभागों में मौका
महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल, जेल कांस्टेबल, फायरमैन और रेस्क्यूअर और होमगार्ड, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, सेलर, राज्य आबकारी विभागों में जवान और जवान कम ड्राइवर तथा वनरक्षक जैसे पदों पर अवसर का प्रावधान किया गया है. भारतीय नौसेना से सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की तटीय सुरक्षा शाखा में शामिल करने को प्राथमिकता देने के बात भी कही गई है. जरूरत पड़ने पर उनके लिए अतिरिक्त पद बनाए जाने का ऑप्शन भी रखा गया है.
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