निर्दिष्ट परिसरों (Specified Premises) हेतु ऑप्ट-इन घोषणा दाखिल करने पर परामर्श, 2025
सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए कुछ निर्दिष्ट परिसरों (Specified Premises) को संबंधित अनुपालन प्रावधानों के अंतर्गत लाने हेतु Opt-In Declaration दाखिल करना अनिवार्य किया गया है।
इस परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित व्यक्ति/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर अपनी ऑप्ट-इन घोषणा दाखिल करें।
ऑप्ट-इन घोषणा क्या है?
ऑप्ट-इन घोषणा एक स्वैच्छिक/अनिवार्य घोषणा है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था यह सहमति देती है कि वह अपने निर्दिष्ट परिसर को लागू नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत लाना चाहती है।
किन्हें ऑप्ट-इन घोषणा दाखिल करनी है?
- ऐसे स्वामी/प्रबंधक जिनके पास निर्दिष्ट परिसर अधिसूचित श्रेणी में आते हैं
- वे संस्थान जो वर्ष 2025 से संबंधित योजना/नियमों का लाभ लेना चाहते हैं
- वे करदाता/संगठन जो वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहते हैं
ऑप्ट-इन घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया
- संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- Opt-In Declaration for Specified Premises, 2025 विकल्प चुनें
- आवश्यक विवरण भरें जैसे:
- परिसर का नाम एवं पता
- पंजीकरण/पहचान संख्या
- स्वामी/प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- घोषणा को सत्यापित कर सबमिट करें
- सफल सबमिशन के पश्चात रसीद/स्वीकृति सुरक्षित रखें
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑप्ट-इन घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि: (जैसा अधिसूचित हो)
- विलंब से दाखिल करने पर नियमानुसार दंड या अस्वीकृति हो सकती है
घोषणा दाखिल न करने के परिणाम
- योजना/लाभ से वंचित किया जाना
- वैधानिक कार्यवाही या जुर्माना
- भविष्य में पंजीकरण/अनुमति में बाधा
सलाह (Advisory)
सभी संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तकनीकी समस्या या अंतिम तिथि के दबाव से बचने के लिए समय रहते ऑप्ट-इन घोषणा दाखिल करें तथा सभी विवरण सही एवं अद्यतन रखें।

